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साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को दी दो सप्ताह की अंतरिम जमानत

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साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लांड्रिंग मामले में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि सिद्दीकी की पत्नी की तबीयत गंभीर है और इस पर विचार किया गया है। जमानत के दौरान यह ध्यान रखा गया कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है।

पत्नी की बीमारी को बताया आधार

सिद्दीकी ने अदालत में अपनी पत्नी की सेहत को आधार बनाते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी चौथे चरण के मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं और नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कीमोथेरेपी करा रही हैं। सिद्दीकी ने अर्जी में यह भी कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है और इसी कारण उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने इस भावुक पहलू को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की।

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साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को दी दो सप्ताह की अंतरिम जमानतईडी चुनौती दे सकती है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संकेत दिया है कि वह सिद्दीकी को दी गई अंतरिम जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। अधिकारियों ने बताया कि मामले के कई पहलुओं की जांच अभी भी जारी है और जमानत मिलने पर सिद्दीकी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सिद्दीकी को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके ऊपर आरोप हैं कि फरीदाबाद स्थित शिक्षण संस्थानों से अवैध धन जुटाया गया और कॉलेजों की मान्यता व प्रमाणन के संबंध में गलत जानकारी दी गई।

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लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा मामला भी है सामने

जमानत मिलने के बाद भी उनके खिलाफ गंभीर मामलों की जांच जारी है। सिद्दीकी के खिलाफ लाल किला ब्लास्ट मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्राथमिकी दर्ज है। एजेंसी का कहना है कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में बिना किसी सत्यापन के दो चिकित्सकों सहित कथित आत्मघाती हमलावर और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हुई थी। ईडी आरोपपत्र में उच्च न्यायालय को इन सभी तथ्यों से अवगत करा सकती है।

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